भारतीय कफ सिरप पर सरकार का बड़ा कदम, 1 जून से आ रहा है एक्सपोर्ट का नया नियम
दुनियाभर में भारतीय कफ सिरप को लेकर आपत्तियां और चिंता पर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. सरकार के नए नियमों के मुताबिक अब बिना जांच और प्रमाण के कफ सिरप एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा.
(Representational)
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दुनियाभर में भारतीय कफ सिरप को लेकर आपत्तियां और चिंता पर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. सरकार के नए नियमों के मुताबिक अब बिना जांच और प्रमाण के कफ सिरप एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा. कफ सिरप एक्सपोर्ट करने से पहले सरकारी लैब्स में जांच और क्वालिटी का प्रणाम लेना अनिवार्य होगा. विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) की ओर से इस बारे में नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है. 1 जून 2023 से नए नियम लागू हो जाएंगे.
FY23 में $17.6 बिलियन का एक्सपोर्ट
भारत, दुनिया में कफ सिरप के बड़े एक्सपोर्टर्स में से एक है. भारत ने 2022-23 के दौरान $17.6 बिलियन का Cough Syrup एक्सपोर्ट किया था. साल 2021-22 में भी $17 बि लियन का एक्सपोर्ट किया था. दूसरी ओर,वॉल्युम के आधार पर भारत फार्मास्यूटिकल्स का दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है. जबकि वैल्यू के आधार पर भारत 14वें नंबर पर है.
जेनेरिक दवाओं का बड़ा सप्लायर
भारत को दुनिया की फॉर्मेसी भी कहा जाता है. जेनेरिक दवाओं की बात करें, तो भारत सबसे बड़ा सप्लायर है. वहीं, वैक्सीन के मामले में 50% से ज्यादा सप्लाई के साथ भारत सबसे आगे है. जबकि US की डिमांड का 40 फीसदी भारत से जाता है. वहीं, UK की कुल दवा डिमांड का 25 फीसदी भारत से पूरा होता है.
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